अगर आपके पास दो EPF अकाउंट हैं – एक पुराने एम्प्लॉयर का और एक नए एम्प्लॉयर का – तो क्या आपका पुराना अकाउंट इंटरेस्ट देना बंद कर देगा?
आइए जानते हैं पूरी डिटेल 👇
1️⃣ कब आपका पुराना EPF अकाउंट Inactive हो जाता है?
जब आप जॉब बदलते हैं, तो पुराने EPF अकाउंट में कोई नया कंट्रीब्यूशन नहीं होता।
अगर इसमें 3 साल तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो यह इनएक्टिव (Dormant) हो जाता है।
हालांकि, पहले 3 साल तक EPF ब्याज मिलता रहता है।
2️⃣ 3 साल बाद ब्याज क्यों बंद हो जाता है?
EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर किसी EPF अकाउंट में 3 साल तक कोई नया योगदान नहीं होता, तो वह Inactive हो जाता है।
Inactive EPF अकाउंट में Interest बंद हो जाता है, और इससे आपको नुकसान हो सकता है।
3️⃣ अपना पुराना EPF अकाउंट Active कैसे रखें?
✅ EPF Transfer कर लें:
सबसे अच्छा तरीका है कि अपने पुराने EPF अकाउंट को नए एम्प्लॉयर के EPF अकाउंट से लिंक कर दें।
इसके लिए EPFO UAN पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं।
✅ EPF से पैसा निकाल लें:
अगर EPF ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो पुराने EPF अकाउंट का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।
लेकिन, अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो टैक्स कट सकता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
अगर आपके पास दो EPF अकाउंट हैं, तो पुराने अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना ही सबसे अच्छा तरीका है।
इससे ब्याज बंद नहीं होगा और आपका पूरा EPF बैलेंस एक ही जगह मैनेज होगा।
अगर आपका कोई सवाल है, तो कमेंट करें! 🚀